Udaipur Traffic news : उदयपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब शहर के 11 प्रमुख रास्तों पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक 10 टन से अधिक वजन वाले ट्रक, डंपर, ट्रेलर और भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश 28 अक्टूबर से एक महीने के लिए लागू है।

यह निर्णय पर्यटन सीजन से पहले लिया गया है, जब शहर में देश-विदेश से सैलानियों की संख्या बढ़ती है। प्रशासन का मानना है कि भारी वाहनों को दिन में शहर के भीतर आने से रोकने से स्थानीय लोगों, स्कूल बसों, मरीजों और पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी।
किन वाहनों पर रहेगी रोक
नए आदेश के तहत 10 टन से ज्यादा वजन वाले सभी भारी वाहन दिन के समय तय 11 मार्गों पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इन सड़कों के आसपास घनी आबादी, बड़े अस्पताल, स्कूल-कॉलेज और व्यापारिक क्षेत्र हैं, जहां बड़े वाहनों के आने से अक्सर लंबा जाम लगता था।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपातकाल या अत्यावश्यक कार्य की स्थिति में जिला कलेक्टर कार्यालय से पहले अनुमति लेकर ही भारी वाहन को प्रवेश दिया जा सकेगा। बिना अनुमति इन मार्गों पर किसी भी बड़े वाहन के आने की इजाजत नहीं होगी।
ड्राइवरों को नियम की जानकारी देने के लिए नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण को तय स्थानों पर बड़े ट्रैफिक साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बाहर से आने वाले वाहन चालक पहले से वैकल्पिक रास्ता चुन सकेंगे।
टूरिस्ट बसों को मिली राहत
इस प्रतिबंध का असर टूरिस्ट बसों पर वैसा नहीं होगा, जैसा पहले कुछ मामलों में होता था। प्रशासन ने पर्यटन बसों के लिए शहर के प्रमुख होटलों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और दर्शनीय स्थलों तक निर्बाध प्रवेश की व्यवस्था पर सहमति दी है। इससे बड़े पर्यटक समूहों को बस से सीधे होटल या दर्शनीय स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी।
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पहले टूरिस्ट बसों को कई चौराहों पर रोका जाता था, जिससे एक बस में सवार दर्जनों यात्रियों को सामान के साथ ऑटो या रिक्शा बदलने पड़ते थे। अब प्रशासन का रुख सहयोगात्मक बताया जा रहा है और विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर बसों को प्रवेश दिया जा सकेगा।